भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में
धारा: 123
अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुँचाना।
123. जो कोई भी किसी व्यक्ति को कोई जहर या कोई नशीली, मादक या अस्वास्थ्यकर दवा, या कोई अन्य चीज देता है या लेने का कारण बनता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को चोट पहुंचे, या अपराध करने या अपराध करने में मदद करने के इरादे से, या यह जानते हुए कि इससे चोट लगने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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