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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुँचाना

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 118


खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुँचाना। (बदलाव)

118. (1) जो कोई भी, धारा 122 की उप-धारा (1) में दिए गए मामले को छोड़कर, जानबूझकर किसी ऐसे उपकरण से चोट पहुँचाता है जो शूटिंग, छुरा घोंपने या काटने के लिए हो, या कोई ऐसा उपकरण जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर मृत्यु होने की संभावना हो, या आग या किसी गर्म पदार्थ से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ से, या किसी विस्फोटक पदार्थ से, या किसी ऐसे पदार्थ से जिसे साँस लेने, निगलने या रक्त में लेने से मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, या किसी जानवर से, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

(2) जो कोई भी, धारा 122 की उप-धारा (2) में दिए गए मामले को छोड़कर, जानबूझकर उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी साधन से गंभीर चोट पहुँचाता है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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