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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, के लिए सज़ा

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 105


गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, के लिए सज़ा। (बदलाव)

105. जो कोई भी गैर इरादतन हत्या करता है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, उसे आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी लेकिन दस साल तक बढ़ सकती है, से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु हुई है, मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया है, या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के इरादे से किया गया है जिससे मृत्यु होने की संभावना है; या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के साथ, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं है, या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने का जिससे मृत्यु होने की संभावना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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