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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

पीछा करना

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 78


पीछा करना।

78.  (1) कोई भी आदमी जो—

(i) किसी महिला का पीछा करता है और उससे संपर्क करता है, या उससे बार-बार मिलने की कोशिश करता है, जबकि महिला ने साफ़ तौर पर मना कर दिया है; या

(ii) किसी महिला के इंटरनेट, ई-मेल या किसी और तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार के इस्तेमाल पर नज़र रखता है,

तो वह पीछा करने का अपराध करता है:

बशर्ते कि ऐसा करना पीछा करना नहीं माना जाएगा अगर वह आदमी साबित कर दे कि—

(i) यह अपराध को रोकने या पता लगाने के लिए किया गया था और उस आदमी को राज्य ने अपराध को रोकने और पता लगाने की जिम्मेदारी दी थी; या

(ii) यह किसी कानून के तहत या किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई शर्त या जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था; या

(iii) खास हालात में ऐसा करना सही और जायज था।

(2) जो कोई भी पीछा करने का अपराध करता है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है, और जुर्माना भी लग सकता है; और दूसरी बार या बाद में दोषी पाए जाने पर, पांच साल तक की कैद हो सकती है, और जुर्माना भी लग सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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