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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

आपराधिक साजिश

अध्याय 4: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड़यंत्र और प्रयास के विषय में

धारा: 61


आपराधिक साजिश।

61.  (1) जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, या करवाते हैं——

          (a) एक गैरकानूनी काम; या

(b) एक ऐसा काम जो गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है, ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश कहा जाता है:

बशर्ते कि अपराध करने के समझौते को छोड़कर कोई भी समझौता आपराधिक साजिश नहीं होगा जब तक कि समझौते के अलावा कोई काम ऐसे समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण।—यह अप्रासंगिक है कि गैरकानूनी काम ऐसे समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।

(2) जो कोई भी आपराधिक साजिश का पक्षकार है,——

(a) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक की कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए, जहां ऐसी साजिश की सजा के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध के लिए उकसाया हो;

(b) पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा किसी अन्य को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या दोनों से।

प्रयास का

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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