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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कारावास से दंडनीय अपराध का उकसाना

अध्याय 4: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड़यंत्र और प्रयास के विषय में

धारा: 56


सजा के साथ दंडनीय अपराध के लिए उकसाना।

56. जो कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए उकसाता है, अगर उस अपराध को उकसाने के परिणामस्वरूप नहीं किया जाता है, और इस संहिता के तहत ऐसे उकसाने की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया है, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के एक चौथाई भाग तक बढ़ सकती है; या उस अपराध के लिए प्रदान किए गए जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ; और यदि उकसाने वाला या उकसाया गया व्यक्ति एक लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के कमीशन को रोकना है, तो उकसाने वाले को किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया है, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के आधे तक बढ़ सकती है, या उस जुर्माने के साथ जो अपराध के लिए प्रदान किया गया है, या दोनों के साथ।

उदाहरण.

(a) A, B को झूठे सबूत देने के लिए उकसाता है। यहाँ, यदि B झूठे सबूत नहीं देता है, तो भी A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और तदनुसार दंडनीय है।

  (b) A, एक पुलिस अधिकारी, जिसका कर्तव्य डकैती को रोकना है, डकैती करने के लिए उकसाता है। यहाँ, भले ही डकैती न की जाए, A उस अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।

(c) B, A द्वारा डकैती करने के लिए उकसाता है, A एक पुलिस अधिकारी है, जिसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना है। यहाँ, भले ही डकैती न की जाए, B डकैती के अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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