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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

डर या गलतफहमी में दी गई सहमति

अध्याय 3: साधारण अपवाद

धारा: 28


डर या गलतफहमी में दी गई सहमति।

28. कोई भी सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसा कि इस संहिता के किसी भी धारा में बताया गया है,—

  (a) अगर सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से, या तथ्य की गलतफहमी के तहत दी जाती है, और अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या उसके पास यह मानने का कारण है, कि सहमति ऐसे डर या गलतफहमी के परिणामस्वरूप दी गई थी; या

(b) अगर सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो, मन की अस्वस्थता, या नशे के कारण, उस बात की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है; या

(c) जब तक कि संदर्भ से विपरीत न दिखाई दे, अगर सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो बारह वर्ष से कम उम्र का है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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