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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

बच्चे या अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में किया गया कार्य, अभिभावक द्वारा, या अभिभावक की सहमति से

अध्याय 3: साधारण अपवाद

धारा: 27


बच्चे या अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में किया गया कार्य, अभिभावक द्वारा, या अभिभावक की सहमति से।

27. कोई भी चीज जो बारह साल से कम उम्र के व्यक्ति, या अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में की जाती है, उस व्यक्ति के अभिभावक या अन्य व्यक्ति द्वारा, या सहमति से, चाहे व्यक्त या निहित हो, जो उस व्यक्ति का कानूनी प्रभार रखता है, किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है जो यह कारण हो सकता है, या करने वाले का इरादा उस व्यक्ति को कारण बनाना या करने वाले को उस व्यक्ति को होने की संभावना के बारे में पता होना:

बशर्ते कि यह अपवाद निम्नलिखित तक नहीं बढ़ाया जाएगा——

(a) जानबूझकर मौत का कारण बनना, या मौत का कारण बनने का प्रयास करना;

(b) कुछ भी करना जो करने वाले को पता है कि मौत का कारण बनने की संभावना है, मौत या गंभीर चोट को रोकने, या किसी गंभीर बीमारी या दुर्बलता को ठीक करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए;

(c) स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना, जब तक कि यह मौत या गंभीर चोट को रोकने, या किसी गंभीर बीमारी या दुर्बलता को ठीक करने के उद्देश्य से न हो;

(d) किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण, जिसके अपराध को करने के लिए यह नहीं बढ़ाया जाएगा।

उदाहरण.

A, सद्भावना में, अपने बच्चे के लाभ के लिए अपने बच्चे की सहमति के बिना, एक सर्जन द्वारा अपने बच्चे को पत्थर के लिए काटता है, यह जानते हुए कि ऑपरेशन से बच्चे की मौत होने की संभावना है, लेकिन बच्चे की मौत का कारण बनने का इरादा नहीं है। A अपवाद के भीतर है, क्योंकि उसका उद्देश्य बच्चे का इलाज करना था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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