भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 3: साधारण अपवाद
धारा: 26
मौत का कारण बनने का इरादा नहीं, व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना में सहमति से किया गया कार्य।
26. कोई भी चीज, जिसका इरादा मौत का कारण बनना नहीं है, किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है जो इससे हो सकता है, या करने वाले का इरादा हो सकता है, या करने वाले को पता हो कि इससे होने की संभावना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए यह सद्भावना में किया जाता है, और जिसने उस नुकसान को सहने, या उस नुकसान का जोखिम लेने के लिए सहमति दी है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित।
उदाहरण.
A, एक सर्जन, यह जानते हुए कि एक विशेष ऑपरेशन से Z की मौत होने की संभावना है, जो दर्दनाक शिकायत से पीड़ित है, लेकिन Z की मौत का कारण बनने का इरादा नहीं रखता है, और सद्भावना में, Z के फायदे का इरादा रखता है, Z की सहमति से उस ऑपरेशन को Z पर करता है। A ने कोई अपराध नहीं किया है।
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