भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 3: साधारण अपवाद
धारा: 21
सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपरिपक्व समझ का कार्य।
21. कोई भी बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाती है, जिसने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का न्याय करने के लिए पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है।
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