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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

अपराध करने के लिए घर में घुसना

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 332


 

अपराध करने के लिए घर में घुसना।

332. जो कोई भी कोई अपराध करने के लिए घर में घुसता है—

(a) जो मौत से दंडनीय है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या दस साल से अधिक नहीं की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(b) जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल से अधिक नहीं होगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(c) जो कारावास से दंडनीय है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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