भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 331
घर में घुसने या घर तोड़ने की सजा।
331. (1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(2) जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(3) जो कोई भी छिपकर घर में घुसता है या घर तोड़ता है, ताकि कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया जा सके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है।
(4) जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसता है या घर तोड़ता है, ताकि कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया जा सके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि चौदह साल तक बढ़ाई जा सकती है।
(5) जो कोई भी छिपकर घर में घुसता है, या घर तोड़ता है, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, या किसी व्यक्ति को चोट या हमले या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने की तैयारी करके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(6) जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसता है या घर तोड़ता है, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, या किसी व्यक्ति को चोट, या हमले, या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने की तैयारी करके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि चौदह साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(7) जो कोई भी छिपकर घर में घुसते या घर तोड़ते समय, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(8) यदि, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसने या घर तोड़ने के समय, ऐसे अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ऐसे छिपकर घर में घुसने या घर तोड़ने में संयुक्त रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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