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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

रेल, विमान, ढके हुए जहाज या बीस टन के भार वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से नुकसान

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 327


रेल, विमान, ढके हुए जहाज या बीस टन के भार वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से नुकसान।

327.. (1) जो कोई भी किसी रेल, विमान, या ढके हुए जहाज या बीस टन या उससे अधिक के भार वाले किसी भी जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से नुकसान करता है, या यह जानते हुए कि इससे उस रेल, विमान या जहाज को नष्ट या असुरक्षित होने की संभावना है, उसे दस साल तक की कैद हो सकती है, और जुर्माना भी लग सकता है।

(2) जो कोई भी आग या किसी भी विस्फोटक पदार्थ से ऐसा नुकसान करता है, या करने की कोशिश करता है, जैसा कि उप-धारा (1) में बताया गया है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार की कैद हो सकती है जो दस साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लग सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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