भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 297
लॉटरी ऑफिस रखना। (बदलाव)
297. (1) जो कोई भी ऐसी लॉटरी निकालने के लिए कोई ऑफिस या जगह रखता है जो राज्य लॉटरी नहीं है या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी नहीं है, तो उसे छह महीने तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
(2) जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई रकम देने, या कोई सामान देने, या कुछ करने या न करने का प्रस्ताव प्रकाशित करता है, जो किसी भी टिकट, लॉट, नंबर या आंकड़े के निकलने से जुड़ा हो, तो उसे पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.