भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 295
किसी बच्चे को अश्लील चीजें बेचना, आदि।
295. जो कोई भी किसी बच्चे को कोई ऐसी अश्लील चीज बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, दिखाता है या फैलाता है, जिसका जिक्र धारा 294 में है, या ऐसा करने की पेशकश करता है या कोशिश करता है, तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है, और दो हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है, और अगर दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाया जाता है, तो सात साल तक की कैद हो सकती है, और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
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