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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण

अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा: 286


जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही का आचरण। (बदलाव)

286. जो कोई भी, किसी जहरीले पदार्थ के साथ, कोई भी काम इस तरह से जल्दबाजी या लापरवाही से करता है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान होने की संभावना हो या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी जहरीले पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है जो ऐसे जहरीले पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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