भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 285
सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन लाइन में खतरा या रुकावट। (बदलाव)
285. जो कोई भी, कोई काम करके, या अपने कब्जे या अपने चार्ज में किसी संपत्ति के साथ व्यवस्था करने में चूक करके, किसी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक नेविगेशन लाइन में किसी व्यक्ति को खतरा, रुकावट या चोट पहुंचाता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
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