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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

खतरनाक या भरी हुई नाव में किराए पर लोगों को पानी से ले जाना

अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा: 284


खतरनाक या भरी हुई नाव में किराए पर लोगों को पानी से ले जाना। (बदलाव)

284. जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किराए पर किसी नाव में पानी से ले जाता है, जब वह नाव ऐसी हालत में हो या इतनी भरी हुई हो कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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