भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 279
सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा करना। (बदलाव)
279. जो कोई भी जानबूझकर किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करता है, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए वह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।
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