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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

बेचने के लिए खाने या पीने की चीज़ों में मिलावट

अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा: 274


बेचने के लिए खाने या पीने की चीज़ों में मिलावट। (बदलाव)

274. जो कोई भी खाने या पीने की किसी चीज़ में मिलावट करता है, जिससे वो चीज़ खाने या पीने के लिए हानिकारक हो जाए, और उसका इरादा उस चीज़ को खाने या पीने की चीज़ के तौर पर बेचने का हो, या वो जानता है कि उसे खाने या पीने की चीज़ के तौर पर बेचा जा सकता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद हो सकती है, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना हो सकता है जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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