भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 220
सरकारी कर्मचारी के अधिकार से बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की अवैध खरीद या बोली।
220. जो कोई भी, किसी सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार द्वारा आयोजित संपत्ति की किसी भी बिक्री में, किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई संपत्ति खरीदता है या बोली लगाता है, चाहे वह स्वयं हो या कोई और, जिसे वह जानता है कि उस बिक्री में उस संपत्ति को खरीदने के लिए कानूनी रूप से अक्षम है, या ऐसी संपत्ति के लिए बोली लगाता है, जिसका इरादा उन दायित्वों को पूरा करने का नहीं है, जिनके तहत वह ऐसी बोली लगाकर खुद को रखता है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।
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