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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार द्वारा संपत्ति लेने का विरोध करना

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 218


 सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार द्वारा संपत्ति लेने का विरोध करना. (बदलाव)

218. जो कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार द्वारा किसी संपत्ति को लेने का विरोध करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर कि वह ऐसा सरकारी कर्मचारी है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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