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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने में चूक

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 210


कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने में चूक। (बदलाव)

210. जो कोई भी, किसी भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी भी लोक सेवक को पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहता है,—

(a) उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा;

(b) और जहां दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में पेश या सौंपा जाना है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण।

A, एक जिला न्यायालय के समक्ष एक दस्तावेज़ पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहता है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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