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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

समन या अन्य कार्यवाही की तामील रोकने, या प्रकाशन रोकने पर

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 207


समन या अन्य कार्यवाही की तामील रोकने, या प्रकाशन रोकने पर। (बदलाव)

207. जो कोई भी किसी भी तरह से जानबूझकर खुद पर, या किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी भी समन, नोटिस या आदेश की तामील को रोकता है, जो किसी भी लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से जारी करने के लिए सक्षम है, या जानबूझकर किसी भी समन, नोटिस या आदेश को किसी भी स्थान पर चिपकाने से रोकता है या जानबूझकर किसी भी समन, नोटिस या आदेश को किसी भी स्थान से हटाता है जिस पर इसे कानूनी रूप से चिपकाया गया है या जानबूझकर किसी भी लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से सक्षम किसी भी घोषणा को जारी करने से रोकता है,—

(a) उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा;

(b) जहां समन, नोटिस, आदेश या घोषणा व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए है, या अदालत में कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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