भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 12: लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 205
धोखे के इरादे से सरकारी कर्मचारी की पोशाक पहनना या प्रतीक रखना। (बदलाव)
205. जो कोई भी, सरकारी कर्मचारियों के किसी खास वर्ग का सदस्य न होते हुए, कोई ऐसी पोशाक पहनता है या ऐसा प्रतीक रखता है जो उस वर्ग के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी पोशाक या प्रतीक से मिलता-जुलता हो, इस इरादे से कि यह माना जाए, या इस जानकारी के साथ कि यह माना जा सकता है, कि वह सरकारी कर्मचारियों के उस वर्ग का सदस्य है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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