भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 12: लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 201
गलत दस्तावेज़ बनाने वाले लोक सेवक, जिसका इरादा चोट पहुँचाना हो।
201. जो कोई भी लोक सेवक होते हुए, और ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाने या अनुवाद करने का काम सौंपा गया है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरह से बनाता, तैयार करता या अनुवाद करता है जो उसे पता है या विश्वास है कि गलत है, और ऐसा करके किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने का इरादा रखता है या यह जानता है कि इससे किसी को चोट लगने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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