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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

क़ानून के तहत दिए गए निर्देश का उल्लंघन करने वाला सरकारी कर्मचारी

अध्याय 12: लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 199


सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून के तहत दिए गए निर्देश की अवज्ञा करना।

199. जो कोई भी, सरकारी कर्मचारी होते हुए,—

(a) जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता से रोकता है; या

(b) जानबूझकर, किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए, कानून के किसी अन्य निर्देश की अवज्ञा करता है जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसमें वह ऐसी जांच करेगा; या

(c) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में दर्ज करने में विफल रहता है,

तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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