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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से

अध्याय 12: लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 198


लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से।

198. जो कोई भी, एक लोक सेवक होने के नाते, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है कि उसे ऐसे लोक सेवक के रूप में खुद को कैसे संचालित करना है, जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा है, या यह जानते हुए कि ऐसी अवज्ञा से, किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उदाहरण।

A, एक अधिकारी होने के नाते, जिसे कानून द्वारा Z के पक्ष में एक न्यायालय द्वारा सुनाए गए डिक्री को संतुष्ट करने के लिए संपत्ति को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, जानबूझकर कानून के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसा करके Z को चोट पहुंचाने की संभावना है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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