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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

उपद्रव आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना

अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 195


उपद्रव आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना. (बदलाव)

195.  (1) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जो एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने, या किसी दंगे या उपद्रव को दबाने का प्रयास करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से।

(2) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देता है या किसी लोक सेवक को बाधित करने का प्रयास करता है या किसी लोक सेवक को आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है, जो एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने, या किसी दंगे या उपद्रव को दबाने का प्रयास करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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