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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

भूमि के मालिक, कब्जेदार, आदि का दायित्व, जिस पर गैरकानूनी सभा या दंगा होता है

अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 193


भूमि के मालिक, कब्जेदार, आदि का दायित्व, जिस पर गैरकानूनी सभा या दंगा होता है।

193.  (1) जब भी कोई गैरकानूनी सभा या दंगा होता है, तो उस भूमि का मालिक या कब्जेदार जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा आयोजित की जाती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति जिसका ऐसी भूमि में हित है या दावा करता है, पर एक हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक, यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, या यह मानने का कारण है कि यह किए जाने की संभावना है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपनी शक्ति में जल्द से जल्द सूचना नहीं देते हैं, और यदि उनके पास यह मानने का कारण है कि यह होने वाला था, तो इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करते हैं और, इसके होने की स्थिति में, दंगा या गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करते हैं।

(2) जब भी कोई दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से किया जाता है जो किसी ऐसी भूमि का मालिक या कब्जेदार है जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी ऐसे विवाद के विषय में जिससे दंगा हुआ, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक, यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी या कि गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा ऐसा दंगा किया गया था, आयोजित होने की संभावना थी, तो क्रमशः ऐसी सभा या दंगा को होने से रोकने के लिए और उसे दबाने और तितर-बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे।

(3) जब भी कोई दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से किया जाता है जो किसी ऐसी भूमि का मालिक या कब्जेदार है जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है, या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी ऐसे विवाद के विषय में जिससे दंगा हुआ, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति का एजेंट या प्रबंधक पर जुर्माना लगाया जाएगा, यदि ऐसा एजेंट या प्रबंधक, यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी, या कि गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा ऐसा दंगा किया गया था, आयोजित होने की संभावना थी, तो ऐसे दंगा या सभा को होने से रोकने के लिए और उसे दबाने और तितर-बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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