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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

बलवा

अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 191


बलवा। (बदलाव)

191.  (1) जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा, या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का हर सदस्य बलवा के अपराध का दोषी होता है।

(2) जो कोई भी बलवा का दोषी है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

(3)      जो कोई भी बलवा का दोषी है, और उसके पास घातक हथियार है या कुछ भी ऐसा है, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर, मौत होने की संभावना है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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