भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 190
गैरकानूनी सभा का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किए गए अपराध का दोषी है।
190. यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किए जाने की संभावना है, तो हर व्यक्ति जो, उस अपराध को करते समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।
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