भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 189
गैरकानूनी सभा।
189. (1) पाँच या अधिक लोगों की सभा को “गैरकानूनी सभा” कहा जाता है, अगर उस सभा को बनाने वाले लोगों का आम उद्देश्य है—
(a) आपराधिक बल से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य की विधानमंडल, या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की कानूनी शक्ति के प्रयोग में डराना; या
(b) किसी कानून, या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना; या
(c) कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करना; या
(d) आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना, या किसी भी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार के आनंद से, या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार से वंचित करना, जिसका वह कब्जे या आनंद में है, या किसी भी अधिकार या माने गए अधिकार को लागू करना; या
(e) आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए मजबूर करना जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या वह काम करने से रोकना जो वह कानूनी रूप से करने का हकदार है।
स्पष्टीकरण.—एक सभा जो इकट्ठा होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी सभा बन सकती है।
(2) जो कोई भी, उन तथ्यों को जानते हुए जो किसी सभा को गैरकानूनी सभा बनाते हैं, जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है और ऐसे सदस्य को छह महीने तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
(3) जो कोई भी गैरकानूनी सभा में शामिल होता है या बना रहता है, यह जानते हुए कि ऐसी गैरकानूनी सभा को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से तितर-बितर होने का आदेश दिया गया है, तो उसे दो साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
(4) जो कोई भी, किसी भी घातक हथियार से लैस है, या किसी भी ऐसी चीज से लैस है, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर, मौत होने की संभावना है, एक गैरकानूनी सभा का सदस्य है, तो उसे दो साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
(5) जो कोई भी जानबूझकर पाँच या अधिक लोगों की किसी भी सभा में शामिल होता है या बना रहता है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, ऐसी सभा को कानूनी रूप से तितर-बितर होने का आदेश दिए जाने के बाद, तो उसे छह महीने तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
स्पष्टीकरण.—यदि सभा उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर एक गैरकानूनी सभा है, तो अपराधी को उप-धारा (3) के तहत दंडित किया जाएगा।
(6) जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनने के लिए किराए पर लेता है या लगाता है, या रोजगार देता है, या बढ़ावा देता है, या मिलीभगत करता है, तो उसे ऐसी गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में दंडित किया जाएगा, और किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में ऐसे किराए पर लेने, लगाने या रोजगार के अनुसरण में किया जा सकता है, उसी तरह जैसे कि वह ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य रहा हो, या उसने स्वयं ऐसा अपराध किया हो।
(7) जो कोई भी किसी भी घर या परिसर में, जो उसके कब्जे या प्रभार में है, या उसके नियंत्रण में है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है, प्राप्त करता है या इकट्ठा करता है, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों को किसी गैरकानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनने के लिए किराए पर लिया गया है, लगाया गया है या रोजगार दिया गया है, या किराए पर लिया जाने वाला है, लगाया जाने वाला है या रोजगार दिया जाने वाला है, तो उसे छह महीने तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
(8) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने या उसमें सहायता करने के लिए लगा हुआ है, या किराए पर लिया गया है, या किराए पर लेने या लगाने की पेशकश करता है या प्रयास करता है, तो उसे छह महीने तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
(9) जो कोई भी उप-धारा (8) में संदर्भित के रूप में लगा हुआ है या किराए पर लिया गया है, सशस्त्र होकर जाता है, या किसी भी घातक हथियार से या किसी भी ऐसी चीज से सशस्त्र होकर जाने के लिए लगाता है या पेशकश करता है, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर मौत होने की संभावना है, तो उसे दो साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.