भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 185
यह बताने वाले निशान को मिटाना कि स्टाम्प का इस्तेमाल हो चुका है।
185. जो कोई भी, धोखे से या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी स्टाम्प से, जो राजस्व के लिए जारी किया गया है, कोई भी निशान मिटाता है या हटाता है, जो यह बताने के लिए लगाया गया है कि उसका इस्तेमाल हो चुका है, या जानबूझकर ऐसे किसी स्टाम्प को अपने पास रखता है या बेचता है या निपटाता है जिससे ऐसा निशान मिटा दिया गया है या हटा दिया गया है, या ऐसे किसी स्टाम्प को बेचता है या निपटाता है जिसे वह जानता है कि इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उसे तीन साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों।
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