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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

करेंसी-नोट या बैंक-नोट से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 182


करेंसी-नोट या बैंक-नोट से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना। (परिवर्तन)

182.  (1) जो कोई भी कोई ऐसा दस्तावेज़ बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को देता है, जो किसी करेंसी-नोट या बैंक-नोट होने का दिखावा करता है, या किसी भी तरह से मिलता-जुलता है, या इतना मिलता-जुलता है कि धोखा देने के लिए गणना की जा सके, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो तीन सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

(2)   यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी ऐसे दस्तावेज़ पर दिखाई देता है जिसका बनाना उप-धारा (1) के तहत एक अपराध है, बिना किसी वैध कारण के, एक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उस व्यक्ति का नाम और पता बताने से इनकार करता है जिसके द्वारा इसे मुद्रित या अन्यथा बनाया गया था, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो छह सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

(3) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसे दस्तावेज़ पर दिखाई देता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या उस दस्तावेज़ के संबंध में उपयोग किए गए या वितरित किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर, तब तक यह माना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ बनवाया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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