भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 179
जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना।
179. जो कोई भी आयात या निर्यात करता है, या बेचता है या किसी अन्य व्यक्ति को देता है, या खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा व्यापार करता है या किसी जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि यह जाली या नकली है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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