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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

आपराधिक अभित्रास ।

अध्याय 19: आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि, आदि के विषय में

धारा: 351


351. (1) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है ।

स्पष्टीकरण--किसी ऐसे मृ

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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